कार्यपालिका (EXECUTIVE)
कार्यपालिका-
अनुच्छेद-52-
- भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
अनुच्छेद-53-
- भारत की समूची कार्यपालिकी शक्तियाँ, राष्ट्रपति में निहित हैं।
- तीनों सेनाओं का प्रधान, राष्ट्रपति होगा।
राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएँ-
- वह भारत का नागरिक हो।
- 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
- वह लोक सभा का सदस्य चुने जाने की योग्यताएँ रखता हो। परंतु वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- यदि कोई ऐसा व्यक्ति, राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, तो उसे पद ग्रहण करने से पहले उस सदन से त्याग पत्र देना होगा।
- वह किसी लाभ के पद पर न हो, परंतु वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल तथा संघ अथवा राज्य के मंत्री का पद, लाभ का पद नहीं माना जाता है।
राष्ट्रपति का निर्वाचन (अनुच्छेद-54)-
- राष्ट्रपति का चुनाव भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है।
- राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए।
- प्रत्येक उम्मीदवार जमानत राशि के रूप में 15,000 रूपये भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करवाएगा।
- राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा दिल्ली और पाँडिचेरी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है।
- 70वें संविधान संशोधन-1992 के द्वारा दिल्ली एवं पाँडिचेरी के विधान सभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में शामिल किया गया।
- राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में रिक्ति के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं होगा, और न ही यह अवैध होगा।
राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करने वाले सदस्य-
(i) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य।
(ii) राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य।
राष्ट्रपति चुनाव में भागीदारी नहीं करने वाले सदस्य-
(i) राज्य विधान परिषदों के सदस्य।
(ii) लोक सभा एवं राज्य सभा के मनोनीत सदस्य।
- राष्ट्रपति चुनाव में पीठासीन अधिकारी के रूप में क्रमशः राज्य सभा व लोक सभा के महासचिव नियुक्त होते हैं।
- राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद के निर्णय की कार्यवाही उच्चतम न्यायालय में होती है। (अनुच्छेद 71 में उल्लेखित)
- राष्ट्रपति का चुनाव कभी भी दलीय आधार पर नहीं होता है और इसमें चुनाव चिन्ह भी नहीं वितरित किया जाता है।
- राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टी की ह्विप का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
- राष्ट्रपति के चुनाव में दल-बदल प्रणाली नहीं लागू होती है।